CM Krishak Mitra Yojana: जैसा कि आप सभी को मालूम है, कि किसान हमारे देश का आधार है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जहां आधे से ज्यादा जनसंख्या खेती-बाड़ी कर अपना जीवन यापन गुजारा करती है। ऐसे में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, खेती के दौरान किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों को फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक पूरी मेहनत करनी होती है। जिसके बाद उन्हें आमदनी का एक स्रोत मिलता है, ऐसे में किसानों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही कृषक मित्र योजना की शुरुआत की गई है।
तमाम किसानों के लिए शुरू की गई नई योजना
इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे, इस योजना के माध्यम से किसान पंप कलेक्शन पर लगने वाले खर्च पर 50% तक की सब्सिडी भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत बिजली कंपनी के साथ मिलकर किया है। इस योजना के जरिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 200 मीटर की दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार और ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे।
जिससे खेती-बड़ी करने वाले तमाम किसान भाइयों को सिंचाई करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर आप भी एक किसान है और इस योजना का लाभ लेने का सोच रहे हैं। तो हमारी यह खबर आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, आज हम आपको इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयों को देने वाले है, ताकि आप भी इस योजना का लाभ बिलकुल आसानी से ले सके।
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दो चरणों में तय की गई इस योजना की रूपरेखा
16 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरूआत किया था। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को मिलने वाली स्थाई पंप कलेक्शन की सहायता दी जाती है, सरकार 3 हॉर्स पावर और इससे ज्यादा क्षमता के पंप कलेक्शन पर ट्रांसफार्मर के साथ ही 11KV की विद्युत लाइन की सुविधा भी सभी किसान भाइयों को प्रदान करती है, इस पर जो भी खर्च आता है उनका 50% खर्च सरकार सहन करती है।
इस योजना की रूपरेखा दो चरणों में तय की गई है, पहले चरण में 10000 पंप का कलेक्शन सभी किसानों को दिया जाएगा। इसके बाद जो भी किसान पहले चरण में लाभ लेने से चूक जाएंगे, उनको दूसरे चरण में लाभ दिया जाएगा। आने वाले 2 साल तक इस योजना के अंतर्गत कृषि पंप कनेक्शन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता
- इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी ले सकेंगे।
- किसान अकेले या समूह में मिलकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए आपके पासआवश्यक कागजात होना अनिवार्य है।
CM Krishak Mitra Yojana जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान क्रेडिट कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
CM Krishak Mitra Yojana के तहत आवेदन
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कृषक मित्र योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://energy.mp.gov.in/ पर जाना अनिवार्य है।
- यहां पर आपको योजना के विकल्प के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको उस पर टैब करना है।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको कई प्रकार की जानकारी पूछी जाएगी।
- अब आपसे पूछी गई जानकारी को बिल्कुल सही-सही भरनी है।
- इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने हैं।
- आखिर में आपको आवेदन फार्म को जमा कर देना है।
- आप इस प्रकार इस योजना में बिलकुल आसानी पूर्वक आवेदन कर सकेंगे, और इस योजना का लाभ ले सकेंगे।