Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand: झारखण्ड राज्य सरकार अपने राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाओं का संचालित कर रहे हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी शामिल है। जिसकी शुरुआत साल 2024 के सितम्बर महीने में की गई है। जिसके माध्यम से झारखंड सरकार अपने राज्य के बेरोजगार नागरिकों को 25 लाख तक का लोन 40% सब्सिडी के साथ प्रदान कर रही है। ताकि राज्य के बेरोजगार नागरिक इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर खुद का रोजगार शुरू कर सके और अपने जीवन का भरण पोषण आसानी से कर सके।
अगर आप भी झारखंड राज्य के वैसे नागरिक है जो खुद का व्यवसाय शुरू करना या फिर अपने छोटे मोटे व्यवसाय को और अधिक बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अधिक से अधिक 25 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए निर्धारित की गई पात्रता एवं दस्तावेजों की पूर्ति करने होंगे। जिनकी जानकारी हम इस आर्टिकल में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के साथ साथ बताने वाले हैं।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना वैसे नागरिको के लिए एक लाभकारी योजना है जो खुद का व्यवसाय तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी के कारण वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे नागरिक इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा आपको अधिक से अधिक 25 लाख तक की लोन दी जाएगी। जिसमें आपको 5 लाख, यानी 40% सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर आप 50 हज़ार रुपए तक की लोन लेते है तो आपको सरकार द्वारा बिना किसी गारंटी की लोन प्रदान की जाएगी। ध्यान रहे कि, इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग और सखी मंडल की महिलाएं ही प्राप्त कर सकती है।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण वह खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं तो इसी को देखते हुए झारखंड राज्य के मानवीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सुरेश जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ताकि झारखंड राज्य के बेरोजगार नागरिक भी खुद का व्यवसाय शुरू कर अपने जीवन का भरण पोषण कर सके। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के नागरिक अधिक से अधिक 25 लाख रुपए तक लोन प्राप्त कर सकती है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग दिव्यांग और सखी मंडल की महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी।
- जिसमें नागरिकों को 50% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत राज्य के नागरिक लोन लेने के पश्चात खुद का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकती है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिको को ₹50000 तक की लोन लेने हेतु किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना की सहायता से राज्य के नागरिक अपना खुद का बिजनेस शुरू कर अपने जीवन का भरण पोषण आसानी से कर सकेंगे।
- जिससे राज्य के बेरोजगार की दरों में भी कमी होगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन लेने हेतु पात्रता
- सृजन रोजगार योजना के तहत केवल झारखंड राज्य के नागरिक की लोन लेने हेतु आवदेन के पात्र हैं।
- इस योजना के तहत केवल राज्य के 18 वर्ष से 45 वर्ष के नागरिक ही आवदेन योग्य है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए नागरिक के परिवार की सालाना आय ₹5,00,000 से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Online Apply
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सभी प्रक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Online Apply Process
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, यहाँ आपको Apply Online के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा जिसमें आपको पूछे गए सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर देना है।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन की पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है जिसके बाद आप लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे।
- लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड (आधार नंबर का लास्ट 8 डिजिट) को दर्ज करना है।
- लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने के बाद आपको दिए गए Login के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
- इस आवेदन फार्म में आपको पूछे गए सभी जानकारी सही-सही दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप Next के बटन पर क्लिक करें और मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- इतना करने के बाद आप आवेदन सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
इस प्रकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो आप नीचे दिए गए सभी प्रक्रियाओं के मदद से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Offline Apply Process
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए आपको इस योजना से जुड़े कार्यालय में जाना है।
- कार्यालय में जाने के बाद आपको वहां के अधिकारी से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी है।
- इसके बाद अधिकारी के द्वारा आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन फॉर्म दे दिया जाएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसे सही-सही भरना है।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको जो भी दस्तावेज अधिकारी ने बताए हैं, उन्हें इस आवेदन फार्म के साथ संलग्न कर देना है।
- उसके बाद आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के आवेदन फार्म को अधिकारी के पास जाकर जमा कर देना है।
- अधिकारी आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म का सत्यापन करके उसे आगे भेज देगा।
- इसके बाद सब कुछ सही रहने पर आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ दे दिया जाएगा।