PM Kisan Beneficiary List: लाभार्थी सूची जारी, 2 मिनट में चेक करें आधिकारिक वेबसाइट से अपना नाम

PM Kisan Beneficiary List: भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों को सालाना ₹6000 की राशि प्रदान करती है। लेकिन यह ₹6000 की सालाना राशि केवल उन्हीं किसानों को भेजी जाती है जिन किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सूची में होता है।

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हालांकि यह लाभार्थी सूचि समय-समय पर अपडेट होती रहती है। ऐसे में अगर आप बाद में भी आवेदन किया और आवेदन की प्रक्रिया सही पाई जाती है। तो फिर आपका नाम इस लाभर्थी सूची में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए आप इस लाभार्थी सूची में अपना नाम अवश्य चेक करें।

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अगर इस लाभार्थी सूची में आपका नाम होता है तो, फिर आपको सालाना ₹6000 की राशि प्रदान की जाएगी। यह ₹6000 की राशि किसानों के खाते में हर चार महीने में ₹2000 के तीन बराबर किस्तों में भेजी जाती है।

2 मिनट में करें पीएम किसान ई-केवाईसी, जाने पूरी प्रक्रिया

लाभार्थी सूची में नाम चेक करने की प्रक्रिया

  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सूची में नाम चेक करने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है।
  • वेबसाइट पर क्लिक करते ही होम पेज पर पहुंच जाओगे, यहां Farmer Corner वाले साइड के नीचे आपको Beneficiary List के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपको अपने राज्य (State), जिला (District), उप-जिला (Sub-District), ब्लॉक (Block), और गांव (Village) को भर (Select) कर गेट रिपोर्ट (Get Report) के बटन पर क्लिक कर देनी है।
  • गेट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके पूरे गांव का लाभार्थी सूची खुल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।

लाभार्थी सूची में नाम नहीं मिलने वालों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स

वहीं अगर आपका नाम इस लाभार्थी सूची में नहीं है तो फिर आपका आवेदन अभी प्रक्रिया में है या फिर अस्वीकृत कर दिया गया है क्योंकि यह लाभार्थी सूची समय-समय पर अपडेट होती रहती है। ऐसे में अगर आप बाद में भी आवेदन किए होंगे और आपका आवेदन प्रक्रिया सही पाई जाती है तो, आपका नाम इस लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाता है।

इसके अलावा आपको बता दे कि, आपका आवेदन तभी अस्वीकृत किया जाता है। जब आपके आवेदन प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई है या फिर आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है तो ऐसे किसानों का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।

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