Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: केंद्र सरकार द्वारा देश के मजदूरों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूर हर महीने ₹3000 प्राप्त कर अपना खर्चा निकाल सकते हैं। लेकिन मजदूरों को ध्यान रहे की लाभ प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच ही इस योजना में आवेदन करने होंगे।
अगर आपको भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के बारें कोई खास जानकारी नहीं है तो हम आपको इस आर्टिकल के जरिए इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है? इस योजना के तहत लाभ लेने के कौन पात्र है? इन सब की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इसलिए आप इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माधयम से केंद्र सरकार सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। यह राशि मजदूरों को तभी मिलेगा जब वह 60 वर्ष के हो जाएंगे। ताकि वह काम करने में असमर्थ भी हो जाए तो भी अपने खर्चो के लिए आर्थिक तंगियों का सामना न करना पड़े साथ ही साथ अपने जरुरत मंद खर्चो के लिए एक-दूसरे पर भी निर्भर ना रहना पड़े और अपने जीवन का गुजारा आराम से कर सके।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Benefits
इस योजना के माध्यम से सरकार श्रमिकों को पेंशन प्रदान करेगी। इस योजना के जरिए मजदूर हर महीने ₹3000 प्राप्त कर सकती है। जिसकी सहायता से वह अपना जीवन का गुजारा आराम से कर सकेंगे। साथ ही साथ इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद श्रमिको को अपने खर्चे के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहने पड़ेंगे। इस योजना के माध्यम से प्राप्त करने के पश्चात श्रमिक अपने आय में वृद्धि कर सकेंगे।
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Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Eligibility
इस योजना के तहत आवदेन करने के लिए श्रमिकों को निर्धारित की गई योग्यताओं को पूरा करने होंगे इसके बाद ही श्रमिक इस योजना के तहत आवदेन करने योग्य होंगे।
- इस योजना के तहत आवेदन करने की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन योग्य वही होंगे जिन मजदूरों का मासिक वेतन 15000 से अधिक नहीं होंगे।
- इस योजना के तहत वैसे मजदूर लाभ लेने योग्य नहीं होंगे जिनका NPS, ESIC या कटता है ।
- इस योजना के तहत आवदेक तभी आवदेन योग्य होंगे जब वह और किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे होंगे।
- इस योजना के तहत आवदेन करने के लिए श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है।
- इस योजना के तहत केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही लाभ लेने योग्य है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?
इस योजना के तहत वैसे असंगठित मजदूर पात्र है जिनकी मासिक आय 15000 से कम है जैसे-
- मछुआरे
- पशुपालक
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- निर्माण कार्य करने वाले
- चमड़े के कारीगर
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
- प्रवासी मजदूर आदि
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन के पूर्व आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिसे पूरा करने के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबूक
- श्रमिक कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना में आवेदन कैसे करें?
आवेदन हेतु आपको नीचे दिए गए सभी प्रक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे। जिसकी सहायता से आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे।
- इस मानधन योजना में आवदेन करने के आपको सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजो को लेकर नजदीकी जन सेवा केंद्र मे जाना है।
- इसके बाद अपने सभी दस्तावेजो को सीएससी अधिकारी के पास जाम करवा देना है।
- जिसके बाद CSC Agent आपका फॉर्म भर देंगे तथा आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे।
- जिसे आपको सुरक्षित रख लेना है।